सेना के कर्नल पुष्पिंदर बाठ मामले में आज पटियाला स्थित पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। अदालत ने कर्नल मारपीट मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दी है। चंडीगढ़ पुलिस को यह जांच 4 महीने के भीतर पूरी करने का आदेश दिया गया है। तीन दिन के भीतर जांच टीम गठित कर दी जाएगी।
आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा था कि क्यों न यह जांच चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दी जाए। अदालत ने सरकार से दोपहर दो बजे तक जवाब देने को कहा था, अन्यथा वह स्वयं आदेश जारी कर देगी। हालांकि पंजाब पुलिस ने इस मामले में एक एसआईटी गठित की थी, जिसने साक्ष्य एकत्र किए थे और बयान भी दर्ज किए थे, लेकिन उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस की उस दलील को खारिज कर दिया। यह याचिका कर्नल पाठक ने सीबीआई जांच के लिए दायर की थी।
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