फतेहाबाद जिले के टोहाना के सदर क्षेत्र में हुए इस जघन्य अपराध में अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है।
अदालत ने गांव लालूवाल के मुकेश और गांव काना खेड़ा के सतीश को मौत की सजा के साथ 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 30 जून 2024 की है। घटना वाली रात दोनों आरोपियों ने पीड़िता के पिता और सतीश के साले के साथ शराब पी थी। शराबी शराब पीकर घर चला गया। पीड़िता के पिता भी शराब पीकर सो गए। इसके बाद दोनों आरोपी मां के बगल में सो रही बच्ची को उठाकर बाजरे के खेत में ले गए। वहां उन्होंने लड़की के साथ बलात्कार किया और उसे सड़क पर छोड़कर भाग गए।
पीड़ित का परिवार टोहाना और कुलां के पास एक जमींदार के खेत में रहता था। वह करीब दो महीने पहले यहां आया था और मजदूरी करता था। घटना की रात करीब तीन बजे जब पिता की नींद खुली तो बेटी बिस्तर पर नहीं थी। परिजनों ने खेत मालिक की मदद से बच्ची की तलाश की।
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लड़की जाखल रोड पर खून से लथपथ हालत में पड़ी मिली। उन्हें तुरंत रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है।
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