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पंजाब के इस जिले में रात 2 बजे तक खुले रहेंगे रेस्टोरेंट, महिलाएं रात 8 बजे के बाद नहीं करेंगी काम


पंजाब में क्लब, बार और रेस्टोरेंट को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं। क्लब और रेस्तरां अब सुबह 2 बजे तक खुले रहेंगे। महिलाएं रात 8 बजे के बाद काम नहीं कर सकेंगी। लुधियाना पुलिस कमिश्नर की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें शहर भर के रेस्टोरेंट और क्लब समेत खाने-पीने की जगहों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है।

पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना द्वारा जारी एक आदेश में, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) लुधियाना स्नेहदीप शर्मा ने बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा है कि: श्रेणी 1: रेस्तरां और क्लब जिनके पास आबकारी लाइसेंस नहीं है, एल -3, एल -4, या एल -5 नहीं हैं, वे सुबह 2 बजे तक खुले रह सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, होटल, बार और क्लबों में स्थित खाद्य और पेय पदार्थ की दुकानें, जिनके पास आबकारी लाइसेंस एल-3, एल-4 या एल-5 हैं, वे सुबह 2 बजे तक खुली रह सकती हैं। हालांकि, दोपहर 3 बजे तक विस्तार की अनुमति है, बशर्ते कि प्रतिष्ठान वर्तमान आबकारी नीति के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों।

आदेशों में कर्मचारियों और ग्राहकों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। पंजाब दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम और 15 जुलाई 2024 की अधिसूचना के अनुसार, रात 10 बजे के बाद खुलने वाले प्रतिष्ठानों को महिला कर्मचारियों के लिए अलग लॉकर, शौचालय और सुरक्षा प्रदान करनी होगी।

महिलाएं बिना लिखित सहमति के रात 8 बजे के बाद काम नहीं कर सकतीं तथा उनके लिए घर तक सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन प्रतिष्ठानों में बाल एवं किशोर श्रम निवारण (प्रशासन एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को भी लागू किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, आदेश में कड़े सुरक्षा उपाय करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें न्यूनतम 15 दिन के रिकॉर्डिंग बैकअप के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाना, गड़बड़ी को रोकने के लिए आपातकालीन अलार्म और पर्याप्त सुरक्षा कर्मचारियों का प्रावधान, यातायात में व्यवधान से बचने के लिए अच्छी तरह से रोशनी वाली पार्किंग स्थल या वैलेट सेवाएं, ध्वनि प्रदूषण दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन, यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्र में मानक स्तर (ए10) ए10 या उससे अधिक न हो या रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 75 डीबी (ए) से अधिक न हो, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णयों में निर्धारित किया गया है।

होटल एवं रिसोर्ट एसोसिएशन लुधियाना के अध्यक्ष अमरवीर सिंह ने उनके व्यवसाय को आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह हमारी 10 वर्षों से अधिक समय से मांग थी। उन्होंने कहा कि यह मामला करीब 10 दिन पहले सांसद अरोड़ा के ध्यान में लाया गया था और वे इसका समय पर समाधान करवाने के लिए उनके आभारी हैं।

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