मान सरकार ने पटवारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को तबादलों के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पंजाब सरकार ने राज्य भर के डिप्टी कमिश्नरों और राजस्व अधिकारियों को लंबित दाखिल खारिज के मामलों को निपटाने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों में कहा गया है कि सभी लंबित दाखिल खारिज 4 अप्रैल तक पूरे कर लिए जाएं और यदि तब तक दाखिल खारिज लंबित रहा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने उपायुक्तों और राजस्व अधिकारियों से कहा कि कंप्यूटर सिस्टम से डाटा निकालने पर पता चला है कि राज्य के कई जिलों और तहसीलों में कई म्यूटेशन तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी लंबित हैं।
इस तरह लंबित पड़े कामों के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, रिश्वतखोरी की संभावना भी उत्पन्न होती है। रिश्वतखोरी के प्रति सरकार की शून्य सहनशीलता की नीति है। इसलिए आदेश दिया जाता है कि सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के साथ दैनिक बैठक आयोजित कर इस मामले की समीक्षा की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लंबित दाखिल खारिज का निपटारा हो जाए। संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार/कानूनगो और पटवारियों को स्पष्ट रूप से बता दिया जाए कि यदि 4 अप्रैल के बाद म्यूटेशन लंबित रहा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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