कार और बाइक चालक अब सतर्क हो जाएं। दरअसल, इस नए वित्तीय वर्ष से यातायात नियम और भी सख्त हो गए हैं। यदि आपके पास पहले से ही कुछ बिल बकाया हैं और आपने अभी तक उनका भुगतान नहीं किया है, तो इससे आपको काफी नुकसान हो सकता है। नए नियमों के तहत आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। आइये आपको बताते हैं कि नए ट्रैफिक नियम क्या हैं?
ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए जब्त
सरकार ने समय पर जुर्माना अदा न करने वाले यातायात उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने के लिए एक नया, कठोर समाधान निकाला है। यदि आपने पिछले तीन महीनों से ई-चालान की राशि का भुगतान नहीं किया है, तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आपका ड्राइविंग लाइसेंस शीघ्र ही निलंबित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि आपके पास एक वित्तीय वर्ष में लाल सिग्नल या खतरनाक ड्राइविंग के लिए 3 चालान हैं, तो आपका लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए जब्त किया जा सकता है।
केवल 40 प्रतिशत चालान वसूली
यह सख्त नियम इसलिए लाया गया है क्योंकि सरकार ने पाया है कि ई-चालान राशि का केवल 40 प्रतिशत ही वसूला गया है। सख्त कानून से न केवल आपका ड्राइविंग लाइसेंस खतरे में पड़ जाएगा, बल्कि सूत्रों का कहना है कि सरकार एक रणनीति तैयार कर रही है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के कम से कम 2 बकाया चालान होने पर उच्च बीमा प्रीमियम जोड़ने की योजना है। अब कुछ वाहन मालिकों ने देरी से सूचना देने या गलत चालान के कारण जुर्माना अदा नहीं किया है। सरकार ऐसे मामलों के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया लाने की योजना बना रही है, जिसमें कैमरों के लिए न्यूनतम विनिर्देश और बकाया बिलों का भुगतान होने तक वाहन मालिकों या चालकों को हर महीने अलर्ट भेजना शामिल है।
दिल्ली में सबसे कम रिकवरी दर
इसका मुख्य कारण चालान की वसूली दर कम होना है। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, जारी किए गए सभी ई-चालानों में से केवल 40 प्रतिशत ही वसूले जाते हैं। राज्यवार रिकवरी दर पर नजर डालें तो दिल्ली में सबसे कम 14 प्रतिशत रिकवरी दर है, इसके बाद कर्नाटक में 21 प्रतिशत तथा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 27 प्रतिशत है। महाराष्ट्र और हरियाणा में रिकवरी दर सबसे अधिक 62 और 76 प्रतिशत है।
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