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पंजाब कैबिनेट ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियमों में संशोधन को मंजूरी दी, जानें क्या हुआ बदलाव


पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में पंजाब मंत्रिमंडल ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियमों में भी कई बदलाव किए गए हैं। इसके अनुसार, अब यदि बच्चे का जन्म के एक वर्ष के भीतर पंजीकरण नहीं कराया जाता है, तो परिवार को आदेश पारित कराने के लिए अदालत नहीं जाना पड़ेगा।

इसके अलावा अब यह काम सिर्फ डिप्टी कमिश्नर ही करेंगे। अब यदि किसी व्यक्ति की बीमारी के कारण मृत्यु होती है तो डॉक्टर को मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण लिखना होगा। यह जानकारी पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कैबिनेट बैठक के बाद दी।


 

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