पंजाब सरकार ने राज्य में अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉटों की अंतिम पंजीकरण अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी है, जिसके साथ लोग अब 31 अगस्त तक अपने प्लॉटों की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। यह वृद्धि 500 वर्ग गज तक के भूखंड वालों के लिए है।
अनधिकृत कॉलोनियों में स्थित प्लॉटों को नियमित करने के लिए www.punjabregularization.in पोर्टल पर लॉग इन किया जा सकता है, जिसके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
अधिसूचना के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसने स्टांप पेपर पर बिक्री के लिए समझौता किया है या पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की है या 31 जुलाई, 2024 तक किसी अनधिकृत कॉलोनी में स्थित 500 वर्ग गज तक के ऐसे प्लॉट को किसी पंजीकृत कागज या भूमि शीर्षक दस्तावेज के तहत पंजीकृत करने के लिए सहमति व्यक्त की है, वह उप-रजिस्ट्रार या संयुक्त उप-रजिस्ट्रार के पास एनओसी के बिना ऐसे प्लॉट को पंजीकृत कराने का हकदार होगा।
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