पंजाब में जल्द ही एक और चुनाव हो सकता है। पंजाब सरकार ने इस संबंध में मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 31 मई तक चुनाव कराने को कहा है।
पंजाब सरकार के ग्रामीण विभाग और पंचायत विभाग की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत अब पंजाब में 31 मई से पहले चुनाव कराए जा सकेंगे।
आपको बता दें कि इससे पहले राज्य चुनाव आयोग ने जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों के लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 10 फरवरी 2025 को मतदाता सूचियों का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। यह सूची 4 सितम्बर 2024 को प्रकाशित ग्राम पंचायतों की अद्यतन सूची पर आधारित होगी। दावे और आपत्तियां 11 फरवरी से 18 फरवरी, 2025 तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। दावों का निपटारा 27 फरवरी, 2025 तक किया जाएगा और अंतिम सूची 3 मार्च, 2025 को प्रकाशित की जाएगी।
ये चुनाव पंजाब पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 209 के तहत होने हैं, जिसके माध्यम से पंजाब में ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक ढांचे के लिए नया नेतृत्व तैयार किया जाएगा। दिलराज सिंह प्रशासनिक सचिवालय के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और 31 मई 2025 से पहले पूरी हो जाएगी।
Post a Comment