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अमृतसर मेयर चुनाव रद्द करने की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- ‘चुनाव ट्रिब्यूनल जाएं’


अमृतसर नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। यह याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका स्वीकार योग्य नहीं है।

हाईकोर्ट ने उन्हें चुनाव न्यायाधिकरण में जाने की सलाह दी है, जबकि कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि हाईकोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। चुनाव बहुत अच्छे से हुए हैं, पंचायत चुनाव में भी ऐसा हुआ था।

आपको बता दें कि यह याचिका कांग्रेस के विकास सोनी ने दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि उनकी पार्टी ने सदन में सबसे अधिक 40 सीटें जीती हैं। इसके बावजूद सत्तारूढ़ पार्टी ने बिना चुनाव कराए ही मेयर का चुनाव कर लिया। कांग्रेस पार्षदों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इसलिए अब यह चुनाव रद्द किया जा रहा है और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में नया चुनाव कराया जाये। साथ ही, 28 जनवरी को हुए चुनाव की वीडियोग्राफी करने के हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, उस दिन का पूरा रिकार्ड हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश देने की मांग की गई।

सोमवार को अमृतसर नगर निगम की पहली बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से जितेंद्र सिंह मोती भाटिया को मेयर घोषित किया गया। पार्षद प्रियंका शर्मा को वरिष्ठ उप महापौर तथा अनीता को डिप्टी मेयर घोषित किया गया।

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