केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का स्थायी जज नियुक्त करने की घोषणा की। अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से उस हाईकोर्ट का स्थायी जज नियुक्त करते हैं।
12 दिसंबर, 2024 को एक बैठक के दौरान, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़, जो वर्तमान में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का स्थायी जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
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