पंजाब डेस्क : खतरनाक चाइना डोर की घटनाओं पर अब विराम लगने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में चाइना डोर की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 1986 एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और 15 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 11, धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग द्वारा राज्य में नायलॉन, प्लास्टिक या चाइना डोर/मांझा सहित किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री के निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। पतंग की डोरी कांच से बनी होती है या किसी नुकीले पदार्थ से लेपित सिंथेटिक डोरी से बनी होती है के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो वह कम से कम 10,000 रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसे 15 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति चाइना डोर बेचता है तो उसकी सूचना टोल फ्री नंबर 1800-180-2810 पर देनी होगी। सूचना देने वाले को 25,000 रुपये तक की पेशकश की जाएगी और उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।
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