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किसान आंदोलन: पंजाब में राजमार्गों से अवरोध हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र और अन्य को पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लगे अवरोधों को तुरंत हटाने के निर्देश देने की मांग की गई है, जहां किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं, जब सुरक्षा बलों ने उनके दिल्ली मार्च को रोक दिया था। पंजाब के एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा शीर्ष अदालत में दायर याचिका में केंद्र और अन्य को किसानों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध हटाने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है कि आंदोलनकारी किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध न किया जाए।

इसमें आरोप लगाया गया है कि किसानों और किसान यूनियनों ने पंजाब में पूरे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को स्थायी रूप से और अनिश्चित काल के लिए अवरुद्ध कर दिया है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 9 दिसंबर की कारण सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ याचिका पर सुनवाई करने वाली है।

याचिका में कहा गया है, "कथित किसानों और उनके किसान यूनियनों ने एक साल से अधिक समय तक पंजाब के प्रवेश बिंदु यानी शंभू में राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर रखा है और हाल ही में 24 अक्टूबर, 2024 को पूरे पंजाब राज्य में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया है।"


 

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