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डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई


नेशनल डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 27 दिसंबर को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की हालत पर चिंता व्यक्त की और पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि उन्हें चिकित्सा सहायता दी जाए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और सुधांशु धूलिया की पीठ ने डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता देने के निर्देश देने वाले आदेश का पालन न करने के लिए पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया।

पीठ ने कहा, "अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति है, तो आपको इससे सख्ती से निपटना होगा। किसी की जान दांव पर लगी है। आपको इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है।"

" डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता दी जानी चाहिए और ऐसा लगता है कि आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं " सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा ,

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 28 दिसंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जब वह मामले की फिर से सुनवाई करेगा और पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को सुनवाई के दौरान वस्तुतः उपस्थित रहने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान, पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने प्रस्तुत किया कि पंजाब के डीजीपी के साथ आठ कैबिनेट मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के लिए मनाने के लिए विरोध स्थल पर गया था, लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया।

उन्होंने कहा, "हमने मौके पर सब कुछ उपलब्ध कराया है। अगर शारीरिक धक्का-मुक्की होती है, तो हम वह जोखिम नहीं उठा सकते।"

 

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