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बटाला फायरिंग मामला: पंजाब पुलिस ने केएलएफ सदस्यों की संपत्तियां कुर्क कीं


पंजाब पुलिस ने शनिवार को बटाला गोलीबारी मामले के सिलसिले में प्रतिबंधित खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के सदस्यों की संपत्तियां जब्त कीं, बटाला के एसएसपी सुहैल कासिम मीर ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 25 (1) के तहत स्वीकृत कार्रवाई के तहत केएलएफ के गुर्गों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संपत्तियों को निशाना बनाया गया है।

बटाला के नीलम टीवी सेंटर में गोलीबारी हुई, जहां चेहरे ढके दो अज्ञात हमलावरों ने राजीव महाजन पर गोलियां चलाईं, जिससे वह, उनके चाचा और उनके चचेरे भाई घायल हो गए। जांच में सीमा पार से जुड़े केएलएफ सदस्यों की संलिप्तता का पता चला। यह मामला शुरू में आईपीसी की धारा 452, 307, 34 और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था, जिसे बाद में यूएपीए की धारा 16, 17, 18, 18 (बी) और 20 के तहत आरोप लगाकर बढ़ा दिया गया।

केएलएफ के एक प्रमुख सदस्य और आदतन अपराधी इंद्रजीत सिंह बाजवा को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में पहचाना गया। बाजवा ने रणजोध सिंह उर्फ ​​बाबा (कनाडा में रहने वाले) के साथ मिलकर कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की मौत का बदला लेने के लिए हमले की साजिश रची।


 

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