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2015 बेअदबी मामला: पंजाब पुलिस आरोपी प्रदीप कलेर को बनाना चाहती है सरकारी गवाह


पंजाब डेस्क : पंजाब पुलिस ने गुरुवार को चंडीगढ़ जिला न्यायालय में एक आवेदन दायर कर 2015 के बरगारी बेअदबी मामले में एक आरोपी प्रदीप कलेर को सरकारी गवाह बनाने की मांग की है। यह आवेदन फरीदकोट के बाजाखाना पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 63 के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन यादव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामला गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से संबंधित है। न्यायालय ने सुनवाई की तारीख 9 जनवरी, 2025 तय की है। पुलिस के अनुसार कलेर ने मामले में सरकारी गवाह बनने के लिए स्वेच्छा से सहमति दी है। हाई-प्रोफाइल मामले में घोषित अपराधी कलेर को 2018 से गिरफ्तारी से बचने के बाद इस साल फरवरी में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था।डेरा सिरसा के निर्णय लेने वाले निकाय के सदस्य रहे कलेर पर एफआईआर संख्या 63 में आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, जो जून 2015 में फरीदकोट जिले के गुरुद्वारा जवाहर सिंह वाला से गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी से संबंधित है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और 2015 के बेअदबी मामलों में अन्य आरोपियों के खिलाफ नवंबर में चंडीगढ़ जिला न्यायालय में सुनवाई फिर से शुरू हुई। गुरुवार की सुनवाई के दौरान गुरमीत राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, जबकि अन्य आरोपी सुखजिंदर सिंह, रंजीत सिंह और शक्ति सिंह, जो जमानत पर बाहर हैं, अदालत में मौजूद थे। गुरमीत राम रहीम के वकीलों ने अदालत से राज्य को अपर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

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