पंजाब डेस्क : मानसा कोर्ट ने बुधवार को पंजाब पुलिस को गायक से नेता बने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में दो मुख्य चश्मदीदों में से एक द्वारा पहचान के लिए 13 दिसंबर को चार शूटरों को शारीरिक रूप से पेश करने का आदेश दिया। मानसा सत्र न्यायाधीश एचएस ग्रेवाल की अदालत ने उस महिंद्रा थार को भी पेश करने का आदेश दिया जिसमें मूसेवाला वाला चला रहा था जब उसकी हत्या की गई और शूटरों द्वारा अपराध में इस्तेमाल किए गए एके-47 हथियार को भी पेश किया गया। अदालत ने दो अन्य आरोपियों को भी पेश करने का आदेश दिया जिन्होंने रेकी की थी। 29 मई, 2022 को, छह शूटरों ने मूस वाला की गोली मारकर हत्या कर दी, जब वह अपने दो दोस्तों के साथ गायक के पैतृक गांव मूसा से 10 किलोमीटर दूर मानसा के जवाहरके गांव में अपने वाहन से जा रहा था। मूसेवाला के साथ गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह जा रहे थे और इस घटना में उन्हें भी गोली लगी। गुरविंदर को दाहिने हाथ में गोली लगी और गुरप्रीत को बाएं हाथ, कोहनी और दाहिनी जांघ में गोली लगी। ट्रायल कोर्ट ने बुधवार को अभियोजन पक्ष के गवाह गुरविंदर की मुख्य परीक्षा शुरू की और उसका बयान दर्ज किया। हालांकि, गुरप्रीत की मुख्य परीक्षा को टाल दिया गया है क्योंकि कोर्ट ने पंजाब पुलिस को शूटरों को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है और पुलिस को अगली सुनवाई पर थार और एके 47 समेत केस की संपत्तियां कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।
मूसेवाला हत्याकांड में शूटरों को पहचान के लिए पेश करें पुलिस: मानसा कोर्ट
byManish Kalia
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