लुधियाना : एक ASI (एएसआई) सहित दो पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया है, क्योंकि जांच में केस फाइलों को संभालने में "लापरवाही" हुई है। आरोपी एएसआई संदीप कुमार (वर्तमान में नायब कोर्ट में कार्यरत) और सेवानिवृत्त एएसआई भूपिंदर सिंह पर आईपीसी की धारा 409 के तहत आरोप हैं।
Additional deputy commissioner of police (City 4) के नेतृत्व में की गई जांच में 2014 और 2015 के दो मामलों में आरोप-पत्र प्रस्तुत करने में गंभीर चूक का पता चला। दोनों घटनाओं में चोरी शामिल थी, जिसमें आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
2015 के मामले में, तत्कालीन जांच अधिकारी भूपिंदर सिंह ने 40 किलोग्राम लोहे के स्क्रैप चोरी करने के आरोप में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बावजूद, चार्जशीट कभी भी अदालत में पेश नहीं की गई। मामला अक्टूबर 2024 में तब प्रकाश में आया जब आरोपियों में से एक अमनदीप ने एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की।
इसी तरह, 2014 में एक लोडेड ट्रक से जुड़े चोरी के मामले में भूपिंदर सिंह ने आरोप-पत्र दाखिल करने और नायब कोर्ट संदीप कुमार से डायरी नंबर 97/21 प्राप्त करने का दावा किया। हालांकि, यह पाया गया कि केवल जांच फाइलें सौंपी गई थीं, न कि वास्तविक आरोप-पत्र। जब यह पाया गया कि दोनों मामलों को एक ही डायरी नंबर सौंपा गया था, कथित तौर पर नायब कोर्ट ने पूरी चार्जशीट पेश की गई थी या नहीं, इसकी ठीक से जांच किए बिना डायरी नंबर जारी कर दिए। इन खुलासों के बाद, दोनों के खिलाफ फोकल प्वाइंट पुलिस स्टेशन में एकFIR दर्ज की गई। मामले की जांच कर रहे सब-इंस्पेक्टर सुरजीत कुमार ने पुष्टि की कि जांच में दोनों अधिकारियों की ओर से लापरवाही सामने आई है। उन्होंने कहा कि पुलिस अब ऐसी खामियों को दूर करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।
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