पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बलवंत सिंह मुल्तानी की हत्या-लापता मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट सैनी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें बलवंत सिंह मुल्तानी के लापता होने के संबंध में पंजाब के पूर्व डीजीपी सैनी और छह अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ 6 मई, 2020 को दर्ज एफआईआर संख्या 77 को रद्द करने की मांग की गई है, जो चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन निगम के जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी के लापता होने के संबंध में है, जो पुलिस स्टेशन मटौर में था।
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