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सुप्रीम कोर्ट ने भगवंत मान सरकार को आठ सप्ताह के भीतर पांच नगर निगमों और 43 नगर परिषदों में चुनाव कराने का आदेश दिया


पंजाब नगर निगम चुनाव कराने में दो साल की देरी ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मान सरकार को आठ सप्ताह के भीतर पांच नगर निगमों और 43 नगर परिषदों में चुनाव कराने का निर्देश दिया। इससे पहले आप सरकार पंचायत चुनाव में देरी के लिए आलोचनाओं का शिकार हुई थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की फटकार के बाद भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव कराए थे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मान सरकार इन चुनावों में देरी कर रही है क्योंकि उसे इन चुनावों में हार का डर है। पंजाब में हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में आप को झटका लगा था, जब वह 13 में से केवल तीन सीटें जीत सकी थी, जबकि कांग्रेस को सात सीटें मिली थीं। कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि आप नेताओं में "कोई आत्मविश्वास नहीं है"। "वे आत्मविश्वास से रहित हैं क्योंकि उन्होंने नगर निगमों और पंचायतों में कोई काम नहीं किया है। इसलिए वे चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। आप आर्थिक रूप से दिवालिया सरकार है और बौद्धिक रूप से दिवालिया नेता हैं। अब हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं?... उन्हें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलती रहती है।'

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