पंजाब के जिला लुधियाना में 4 वर्ष के बच्चे के साथ कुकर्म करने के बाद उसका गले काटने के आरोप में दोषी को एडिश्नल सैशन जज अमर जीत सिंह (POCSO मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट) की लुधियाना अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है।
आरोपी फूल चंद उर्फ पप्पू सिंह (41) निवासी डाबा रोड के रुप में हुई है। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रहने वाला है। अदालत ने उसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण
(POCSO)अधिनियम की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी पाया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि दोषी फूल चंद की जब तक मौत नहीं हो जाती वह जेल में ही रहेगा। वहीं दोषी को पैरोल भी 30 साल बाद मिलेगी। इसके अतिरिक्त अदालत ने आरोपी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही 2 लाख रुपये पीड़ित के दुखी माता-पिता के लिए मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए है।थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस ने इस मामले में 31 अक्टूबर 2019 को FIR दर्ज की गई है।
पीड़ित के पिता एक सिलाई मशीन फैक्ट्री में काम करते है। जिन्होंने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी उनके पास किराए के कमरे में रहता था।
उनके बेटे को अपने कमरे में ले गया। बच्चा जब घर में दिखाई नहीं दिया तो बच्चे के गायब होने से चिंतित परिवार ने तलाश शुरू की, जबकि आरोपी अपना कमरा बंद कर फरार हो गया।
इसके बाद, जब आरोपी के कमरे को जबरन खोला गया तो उसमें बच्चे का गला कटा हुआ मिला।
पिता ने आरोप लगाया था कि बेरहमी से मारने से पहले उनके बेटे के साथ दोषी ने कुकर्म किया गया था। इसके तुरंत बाद कानून इन्फ्रोसमेंटअधिकारियों ने आरोपी को पकड़ लिया था।
NGO हेल्प केयर फॉर यू के वकील योगेश प्रसाद ने खुलासा किया कि अदालत ने फैसला सुनाया था कि दोषी व्यक्ति को तब तक पैरोल से वंचित किया जाएगा जब तक कि वह सलाखों के पीछे कम से कम 30 साल नही रह लेता।
मामूली बहस बनी थी अपराध का कारण
अपराध से कुछ दिन पहले दोषी फूल चंद नशे की हालत में था, तो उसकी लड़के की मां से बहस हो गई थी।
उस दिन से उसने ने बदला लेने का फैसला किया था। दोषी अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने बच्चे का अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म कर आरी से उसका गला काट दिया।
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